अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
 
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अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

Mon 01 May, 2023

समाचार में क्यों?

  • प्रत्येक वर्ष विश्व के कई हिस्सों में 1 मई को ‘मई दिवस’ (May Day) अथवा ‘अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

परीक्षा उपयोगी तथ्य

  • भारत में 1 मई, 1923 को पहली बार चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में मज़दूर दिवस का आयोजन किया गया। यह पहल सर्वप्रथम हिंदुस्तान की ‘लेबर किसान पार्टी’ के प्रमुख सिंगारावेलु द्वारा की गई थी।
  • लेबर किसान पार्टी के प्रमुख मलयपुरम सिंगारावेलु चेट्टियार ने इस अवसर पर दो बैठकों का आयोजन किया।
  • इन बैठकों में सिंगारावेलु ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में मई दिवस या मज़दूर दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करनी चाहिये।
  • मज़दूर दिवस या मई दिवस को भारत में 'कामगार दिन’, कामगार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
  • श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
  • अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिये समान व्यवहार का उपबंध करता है।
  • अनुच्छेद 19(1) (ग) नागरिकों को संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध।
  • अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अर्थात् चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी कारखाने, खान या किसी अन्य जोखिमयुक्त व्यवसाय में कार्य करने पर रोक लगाता है।
  • अनुच्छेद 39 (क) राज्य अपने नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों हेतु समान कार्य के लिये समान वेतन का प्रावधान करता है।
  • अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं नि:शक्तता तथा अन्य प्रकार के अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
  • अनुच्छेद 42 के अनुसार, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये तथा प्रसूति सहायता के लिये उपबंध करेगा।
  • अनुच्छेद 43 क राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के अधिकार देता है।

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